गम्हरिया: बीते दिनों गम्हरिया के टिस्को कॉम्पलेक्स निवासी बी रामकृष्ण शर्मा ने चांडिल घोड़ानेगी निवासी देवेन्द्र नाथ महतो की पुत्री ललिता महतो के साथ चार साल पूर्व अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद अपने कथित ससुर यानि लड़की के पिता द्वारा उनकी पत्नी व दो वर्षीय पुत्र को पांच माह पूर्व घर बुला लाने के बाद वापस नही भेजने का आरोप लगाते हुए बी रामाकृष्ण शर्मा ने गम्हरिया व चांडिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. साथ ही कोर्ट से नोटिस भी भिजवाया है.
इधर मामले में शुक्रवार को नाटकीय मोड़ आ गया है. जिसमें खुद ललिता महतो ने जिले के एसपी को एक आवेदन देकर बी रामकृष्ण शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले को मनगढ़ंत और झूठा करार दिया है. एसपी को दिए आवेदन में ललिता महतो ने लिखा है, कि बी रामकृष्ण शर्मा और वह 2016 में गम्हरिया स्थित अग्रवाल यूनिफार्म में सेल्समैन का काम करती थी. जहां दोनों के बीच दोस्ती हुई थी. एक दिन दुकान में किसी के नहीं रहने पर बी रामकृष्ण द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था. जिसका विरोध करने पर वह उसे जान से मारने और मोबाईल पर अश्लील व धमकी भरे मैसेजे भेजने लगा. साथ ही कहीं और शादी करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने एवं शादी तोड़ने की नियत से अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया है. ललिता महतो ने शादी जैसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. एसपी को दिए गए आवेदन के आधार पर उसने बी रामकृष्ण शर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.
विदित रहे कि पिछले दिनों बी रामकृष्ण शर्मा ने बताया था कि ससुर देवेन्द्रनाथ महतो ने उसकी पत्नी ललिता महतो व दो वर्षीय बेटा को अगवा कर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, जबकि पीड़ित बी रामाकृष्णा ने अपने पुत्र और पत्नी को वापस चाहता है. उसने बताया था कि बताया गया कि ललिता महतो से 21 जुलाई 2017 को राममंदिर बिष्टुपुर में अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. इसके बाद 15 जुलाई 2019 को एक पुत्र का जन्म हुआ. वर्ष 2017 से 2019 तक गम्हरिया स्थित आवास पर रहे इस दौरान पत्नी की बहन अंबावती महतो व उसके पति राजेश महतो एवं ममेरे भाई दीपक महतो का उनके घर पर आना जाना लगा रहा. वर्ष 2019 के बाद ये दोनो विशाखापट्टनम चले गए. इसके बाद 7 मई 2021 को पत्नी ललिता महतो के पिता देवेन्द्र नाथ महतो ने षडयंत्र के तहत ललिता महतो को वापस घोड़ानेगी बुला लिया. जिसके बाद पिता द्वारा ही कराए गए टिकट पर पत्नी अपने दो वर्षीय पुत्र को लेकर वापस घोड़ानेगी आ गई. उस समय उसकी पत्नी दो माह की गर्भवती थी. इसके बाद उनकी पत्नी अभी तक वापस नही आयी. फोन करने पर ससुर व ममेरे साले द्वारा गाली देते हुए हत्या करने की धमकी दी जाती है. उसके द्वारा बताया गया था, कि ललिता महतो अपने पति बी रामकृष्णा शर्मा से शादी से पहले व शादी के बाद उसके गम्हरिया में 80 लाख का घर व जमीन एवं कदमा में 40 लाख का घर अपने नाम पर करवा चुकी है. पति को शंका है कि उसकी पत्नी को ससुर ने बहला फुसला कर अपने कब्जे में रखा है और उसे दूसरी शादी के लिए तैयार कर रहे है. साथ ही दावा किया गया था कि उनके दो वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई है, और उनकी पत्नी का गर्भपात करवा दिया गया है. उन्होंने बताया ऐसी जानकारी मिल रही है, कि उनकी पत्नी ललिता महतो की शादी उनके पिता द्वारा किसी दूसरे लड़के के साथ कराने की बातचीत चल रही है जो कानूनन जुर्म है. मामले पर सिविल कोर्ट की महिला अधिवक्ता अमृता कुमारी ने कहा अंतरजातीय प्रेंम विवाह के पश्चात दोनो के बीच तलाक नही हुआ है. ऐसे में लड़की का किसी दूसरे जगह शादी होना या कराना जुर्म है. अगर लड़की के परिजनो को लड़की का शादी दूसरे जगह कराना है, तो वे पहले तलाक करवा ले इसके बाद आगे की प्रक्रिया करे. तलाक के बगैर लड़की की दूसरी जगह शादी होने पर लड़की, लड़का को शादी करने वाले व परिजनो पर कानूनी कारवाई का प्रवाधान है. फिलहाल ललिता महतो द्वारा जिले के एसपी को दिए गए आवेदन के बाद इस पूरे मामले में नाटकीय मोड़ आ गया है, अब आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी.