गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 FSSAI
के तहत निबंधन को लेकर गुरुवार को विशेष कैम्प लगा, जिसका बीडीओ मारुति मिंज ने विधिवत उद्घाटन किया.
इस कैम्प के माध्यम से सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायी जैसे होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, मिठाई दुकान, मीट- मछली विक्रेता, फल सब्जी विक्रेता, ठेले, खुदरा खाद्य व्यापारी निमार्ता, पानी व्यवसाय, मेडिकल स्टोर, शराब दुकानों इत्यादि को FSSAI में निबंधन कराते हुए प्रमाण पत्र सौंपा गया. बता दें कि बिना वैद्य निबंधन अनुज्ञप्ति धारी कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6 माह के कारावास तथा पांच लाख रूपए तक के जुमार्ने का प्रावधान है. इसको देखते हुए गुरुवार को विशेष शिविर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर गम्हरिया में आयोजित किया गया.