सरायकेला : भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा आम चुनाव के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 19 अप्रैल से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है.
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साथ ही मतदान की समाप्ति के नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.
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