दुमका: महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टेफन मरांडी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत मिल गई है. यह मामला 2019 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. शुक्रवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने विधायक को जमानत प्रदान की और अभियोजन सारांश सुनाया. अब अगली तिथि पर गवाह पेश किए जाएंगे.

महेशपुर थाना कांड संख्या 168/2019 (GR Case No. 08/2022) के तहत यह मामला दर्ज हुआ था. आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रोफेसर स्टेफन मरांडी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था. चुनाव पर्यवेक्षक ने उनके एक कार्यकर्ता की गाड़ी से पार्टी का झंडा बरामद किया था. उस समय स्टेफन मरांडी प्रत्याशी थे, जिसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171F और धारा 188 समेत लोक संपत्ति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह और सबूत समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे. प्रो. स्टेफन मरांडी ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी ही नहीं थी. मेरे कार्यकर्ता की गाड़ी से झंडा मिला था, लेकिन मुझे इसमें फंसा दिया गया. मैं पूरी तरह निर्दोष हूं. बचाव पक्ष के वकील राजा खान ने कहा कि कोर्ट ने प्रो. स्टेफन मरांडी को जमानत दे दी है. अभियोजन का सारांश सुनाया गया है और अगली तारीख पर गवाह प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. फिलहाल यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है और अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

भारत के प्रमुख डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स में से एक, India News Viral बिहार और झारखंड क्षेत्र की हर छोटी-बड़ी ख़बरों को सबसे तेज़ और सटीक रूप में पाठकों तक पहुँचाने के लिए जाना जाता है।
यह डिजिटल डेस्क स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाओं तक, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर ख़बर पर पैनी नज़र रखता है।
विश्वसनीय स्रोतों और जमीनी रिपोर्टिंग के दम पर, India News Viral – Bihar Jharkhand का उद्देश्य पाठकों को निष्पक्ष, त्वरित और तथ्यात्मक समाचार उपलब्ध कराना है।
