दुमका: जिले के चर्चित भागवत राउत हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
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न्यायालय ने भादवी की धारा 302/ 34, 120बी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मालूम हो कि भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर के सामने गत 03 मई 2016 की रात हमला हुआ था. उनके सीने में दो गोली मारी गयी थी. उसी समय उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था. जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था. लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी थी. मामले में पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, शिशुपाल राउत, शम्भु राउत, विप्लव शर्मा और मुन्ना दुबे को आरोपी बनाया गया था.
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