चाण्डिल: 20 सितंबर को प्रस्तावित रेल टेका आंदोलन को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी चाण्डिल विकास कुमार राय ने धारा 144 दं.प्र.सं. और BNSS 163 के तहत कड़ी निषेधाज्ञा जारी कर दी है. यह आदेश 19 सितंबर 2025 की शाम 6 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

मालूम हो कि आदिवासी कुड़मी समाज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 20 सितंबर को नीमडीह थाना अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग गेट JC-56 (पितकी फाटक) और तिल्ला लेवल क्रॉसिंग गेट पर रेलवे परिचालन बाधित करने की योजना बना रहा है. प्रशासन ने आशंका जताई है कि इस दौरान सरकारी कार्य, यातायात व्यवस्था और कानून- व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इस दौरान नीमडीह थाना अन्तर्गत चाण्डिल रेलवे स्टेशन, नीमडीह रेलवे स्टेशन, हैसालोंग रेलवे स्टेशन तथा झीमड़ी रेलवे स्टेशन एवं तिरूलडीह थाना अंतर्गत तिरूलडीह रेलवे स्टेशन, लेटमदा रेलवे स्टेशन में रेलवे परिचालन को बाधित किये जाने की योजना है. इस क्रम में सरकारी काम काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि- व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को देखते हुए जारी आदेश के मुताबिक निर्धारित क्षेत्र (दोनों गेटों के 25 मीटर दायरे) में पांच या पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी. घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी- डंडा, तीर- धनुष, गंडासा- भाला आदि लेकर चलना प्रतिबंधित होगा. धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा आयोजित करने पर रोक रहेगी. बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की मनाही रहेगी. निषेधाज्ञा के प्रावधान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों, धार्मिक या अंत्योष्टि कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे. यात्री गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान को इस आदेश से छूट दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून- व्यवस्था बनाए रखने और रेलवे परिचालन सुचारु रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया गया है साथ ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.

