चांडिल: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शुक्रवार को वार्ड मेंबर और मुखिया प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से पूर्व चुनाव आयोग की सामान्य ऑब्जर्बर अर्चना मेहता ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी प्रत्याशियों को दी.
उन्होंने विशेष कर मुखिया पद के लिए महिला अभ्यार्थियों को आदर्श आचार संहिता दिशा- निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया, कि मुखिया पद के लिए चुनाव आयोग द्वारा 85 हजार तक रकम चुनाव में खर्च कर सकते है, जिसका आयोग द्वारा निर्धारित सूची मे तय दर के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी से आदेश लेकर वाहन से चुनाव प्रचार कर सकते है. समस्त खर्चे का हिसाब जमा करना होगा नहीं तो दंड के भागी होंगे. तीन वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध जाति, धर्म आदि को लेकर अपशब्द नहीं कह सकते. उलंघन करने पर आर्थिक दंड और सजा के भागी होंगे. मौके पर अंचल अधिकारी प्रणव अंबष्ट मौजूद रहे. उन्होंने भी मुखिया पद के अभ्यार्थियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी.