चांडिल: शनिवार की रात नीमडीह थाना अंतर्गत झिमड़ी गांव में हुए हिंसक झड़प के बाद एसडीओ विकास कुमार राय ने उत्तर में झिमड़ी गांव से सिंदूरपुर गांव तक, दक्षिण में झिमड़ी गांव के सीमाना से मुरु गांव तक पूर्व में झिमड़ी गांव के सीमाना से लाकड़ी गांव तक और पश्चिम में झिमड़ी गांव के सीमाना से किशुनडीह गांव तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा (धारा- 163) लागू करने की अधिसूचना जारी की है.


इस निषेधाज्ञा के लागू होते ही क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने, किसी प्रकार का धरना- प्रदर्शन, रैली, सभा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग हरवे- हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा. जारी निषेधाज्ञा क्षेत्र में उपस्थित पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बलों, कर्मियों तथा थाना से संबंधित कार्य से आने- जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा. विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने- जाने व अन्य व्यक्तियों के उक्त क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने- जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से आने- जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके अलावा सिखों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुकरी धारण करने पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा.
