चांडिल/ Afroz Mallik प्रखंड अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र ग्राम शहरबेड़ा के ग्राम सभा सदस्यों ने मंगलवार को अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गैर- जनजातीय ग्राम प्रधान रविन्द्र नाथ तंतुबाई को पद से हटाने हेतु 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया.


ग्राम सभा के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 8(3) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता परंपरा से मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है, जैसे मांझी, मुंडा, पाहन, लाया आदि. प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि वर्तमान ग्राम प्रधान इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पद पर बने हुए हैं. ग्राम सभा ने यह भी मांग की कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तबतक ग्राम प्रधान को दी जा रही मानदेय राशि तत्काल प्रभाव से रोकी जाए. ग्राम सभा ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे और अंचल अधिकारी पर लापरवाही का मामला दर्ज कराया जाएगा. ज्ञापन सौंपने वालों में बाबुराम सोरेन, बासुदेव प्रमाणिक, गुरुपद सिंह सरदार, चंद्र भूषण सिंह लाया, पंकज हेम्ब्रम, निमाई सिंह सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे.
