चाईबासा: चाईबासा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मधु बाजार में नवनिर्मित 24 दुकानों के संचालन को लेकर डाक के माध्यम से आवंटन आवेदन आमंत्रित किया गया है. इसको लेकर कांग्रेस जिला महासचिव सह सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय ने विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की है. त्रिशानु का कहना है कि यह नियम एवं शर्ते में घोर अनियमितता है. जिससे आर्थिक रुप से सक्षम लोगों को लाभ पहुँचाने की मंशा से नियम एवं शर्तों को रखा गया है ताकि आर्थिक रुप से असक्षम, अशिक्षित, बेरोजगार, जरुरतमंद लोगों को दूर रखा जा सकें. उन्होंने जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर दुकान आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण को तत्काल रद्द करने का मांग किया है.
उपायुक्त को लिखे पत्र में त्रिशानु राय ने कहा कि दुकानों का साईज 10×12 फिट है. दुकान का सुरक्षित जमा राशि के लिए पांच लाख की मांग की गई है जो दुकान निर्माण की राशि से भी बहुत अधिक है जो न्याय संगत नहीं है. दुकान का मासिक किराया न्यूनतम 2300 रुपये रखा गया है जो नगर परिषद के बोर्ड बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के अनुरुप नहीं है. आवेदन प्रपत्र के मूल्य को भी दो हजार रखा गया है जो समान्य से अधिक है. वेदन पत्र के साथ ही न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का प्रतिशत का मांग की गई है जो उचित प्रतित नहीं होता है. वेदन पत्र के साथ ही होल्डींग टैक्स रसीद, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र को संलग्न करना अनिवार्य किया गया है जिससे असक्षम, अशिक्षित, बेरोजगार, जरुरतमंद लोग तथा जिनका अपना निजी आवास नहीं है वह आवेदन करने से ही वंचित हो जाएंगे.