चाईबासा/ Ashish Kumar Verma दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को शुक्रवार को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने झींकपानी थाना क्षेत्र के ईचापुर गांव निवासी सुखलाल बुडीउली को यह सजा सुनाई. आरोपी के खिलाफ पीड़िता के बयान पर झींकपानी थाना में 19 नवंबर 2020 को मामला दर्ज कराया था.
पीड़िता 16 नवंबर को अपने फुफू के घर झींकपानी के इच्छापुर आई हुई थी. वह अपनी फूफी के खेत में धान काट रही थी तो उसी समय आरोपी सुकलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह ने पीड़िता को खैनी देने के बहाने बुलाया. आरोपी ने पीड़िता के हाथ से हंसुआ छीन खेत में ही डरा धमका कर जबरदस्ती बलात्कार किया.
घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई. बाद में मामला दर्ज होने के बाद अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सुकलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर अभियुक्त सुकलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह को शुक्रवार को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई.
Reporter for Industrial Area Adityapur