चाईबासा (जयंत प्रमाणिक) अनुकंपा पर नौकरी पाने की लालच में अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने की आरोपी पत्नी अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह को प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है.
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जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2017 को मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुकम्पा में नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह द्वारा अपने पति को दिनांक 25 नवंबर 2017 की संध्या में हत्या कर उसे सीलिंग पंखा में लटका दिया था.
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Reporter for Industrial Area Adityapur
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