चाईबासा/ Ashish Kumar Verma नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला मंझारी थाना क्षेत्र के बुटका गांव की है. मंझारी थाना के काण्ड संख्या- 56/ 2020, दिनांक-02. 09. 2020 धारा- 376(3) / 376(2) (k) / 506 भा०द०वि० एवं 4 / 6 पोक्सो के अन्तर्गत अभियुक्त सुखलाल बिरुवा, पिता स्व० – जोकलो बिरुवा, बुटका गांव निवासी के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था.
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर इस काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं०- 50 / 2020, दिनांक 04.05.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को धारा- 04 (2) पोक्सो में 25 साल कठोर कारावास एवं 20,000/- रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.