चाईबासा/ Ashish Kumar Verma पश्चिम सिंहभूम जिला न्यायालय ने शनिवार को नाबालिक युवती के साथ यौन शोषण करने के आरोपी युवक को 21 वर्ष कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. विदित हो कि टोन्टो थाना काण्ड सं0- 04 / 2021, दिनांक- 21.01.2021 धारा- 441 / 442 / 376(3) / 506 भा०द०वि० एवं 4 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सूरज नायक पिता ब्रजमोहन नायक, गांव कुमरिता, थाना- कुमारडुंगी, जिला- प0 सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर यौन शोषण करने के आरोप में दर्ज किया गया था.
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज नायक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड विचारण के क्रम में माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सूरकेज नायक को 21 (इक्कीस) साल कठोर कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.