चाईबासा: सॉफ्टवेयर इंजीनियर गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एयरोड्रम के पास डेढ़ साल पहले (20.10.2022) को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ गैंगरेप हुआ था. इस मामले में 5 दोषियों को भादवि की धारा 376 (डी) के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनायी गयी है. भादवि की धारा 395, 377, 412 और 376 के तहत दर्ज मुकदमों के तहत 10- 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
20 अक्टूबर 2022 को युवती अपने दोस्त के साथ एयरोड्रम घूमने गई थी. शाम करीब 7 बजे आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया और मारपीट की. उनके मोबाइल और रुपये छीन लिये और फिर युवती के साथ गैंगरेप और अप्राकृतिक यौनाचार किया. घटना के बाद मुफ्फसिल थाना में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था.
*इन अभियुक्तों को सुनाई गई सजा*
सजा पाने वाले अभियुक्तों में सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम, सोमा सिंकू उर्फ पेट्रा, पुरमी देवगम उर्फ शेट्टी, शिवशंकर करजी उर्फ बाज शामिल हैं.