चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर गुदड़ी बाजार में 19 जुलाई 2017 को आग लगने के बाद उपद्रव और तनाव फैलाने के मामले में पांच अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला के न्यायालय में 3 साल की सजा सुनाई गई है.
शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर शहनवाज खान, जुनैद उर्फ बैरी, राजा उर्फ फरदीन, रियाज खान और वसीम अकरम उर्फ शनि खान को भारतीय दंड विधान की धारा 147 148 149 353 और 307 के तहत दोषी माना गया.
*65 दुकानें जलकर हो गई थी खाक*
इस मामले में तत्कालीन डीएसपी सकलदेव राम ने चक्रधरपुर थाने में मामला दर्ज किया था. घटनाक्रम के अनुसार, 19 जुलाई 2017 को चक्रधरपुर गुदड़ी बाजार में अहले सुबह चार बजे आग लगने से 65 दुकानें जलकर खाक हो गईं थी. इस घटना में तीन करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था. सबसे पहले एक कपड़े की दुकान में आग लगी थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड के इंतजार में एक- एक कर कुल 65 दुकानें जल गईं थी.
घटनास्थल पर दो घंटे बाद 27 किलोमीटर दूर चाईबासा सहित अलग- अलग जगहों से चार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचीं थी. इसी दौरान बारिश भी हो गई. इससे आग पर जल्दी काबू पाया जा सका था.
*माहौल बिगड़ा तो पुलिस-प्रशासन ने संंभाला मामला*
इस घटना के बाद सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ने लगा था, लेकिन पुलिस- प्रशासन ने मामले को संभाल लिया. घटना की सुबह छह बजे उपद्रवियों ने गुदड़ी बाजार में पुलिस, सीआरपीएफ जवानों, मुख्य सड़क पर चल रही गाड़ियों और आमलोगों पर पत्थरबाजी की थी. इस घटना में एक जवान सहित कई लोग घायल हो गए थे और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया था. उस समय पश्चिमी सिंहभमू जिले के पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता व उपायुक्त अरवा राजकमल ने चक्रधरपुर पहुंचकर मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी. जांच टीम ने तनाव और हिंसा फैलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए शहनवाज खान, जुनैद उर्फ बैरी, राजा उर्फ फरदीन, रियाज खान और वसीम अकरम उर्फ शनि खान को गिरफ्तार किया था.