चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला में 18 मई 2021 को सावित्री हेंब्रम की हत्या मामले में कोर्ट ने दो साल बाद हत्या के दोषी सास मिनिबाती हेंब्रम और चाचा ससुर बुधराम हेंब्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
घटना 18 मई 2021 की है. जराईकेला थाना क्षेत्र के गिन्डुंग निवासी सावित्री हेम्ब्रम एवं मनोज हेम्ब्रम ने प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद ससुराल वालों को बहु पसंद नहीं थी. इसी बात को लेकर आपस में सावित्री हेम्ब्रम अपनी सास मिनिबाती हेम्ब्रम एवं चाचा ससुर बुधराम हेम्ब्रम के साथ आए दिन विवाद होता रहता था. घटना के दिन जब मनोज हेम्ब्रम चालक का काम करने चिडिया माइन्स गया था, तब घर में सावित्री हेम्ब्रम को अकेला पाकर अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने चाचा ससुर बुधराम हेम्ब्रम एवं सास मिनिबाती हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था.