चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के पोडोगेर गांव के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की गला काट कर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा की अदालत ने बुधवार को 5 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुक़र्रर की है.
बता दें कि बंदगांव थाना क्षेत्र के पोडोगेर गांव में 8 नवबंर 2021 की रात्रि को प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा सलीम डहांगा, उसकी पत्नी बेलानी डहांगा और पुत्री राहिल डहांगा की घर के आंगन में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद तीनो के शव को कारो नदी तट के किनारे बालू एवं मिट्टी के नीचे छुपा दिया गया था. जिस के बाद अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने उक्त तीनों के शव को बरामद किया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड के सुनवाई के क्रम में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत में सत्रवाद सं0-229 / 2022 द्वारा धारा 302/201 /120 (बी) / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मरकस डहांगा, इलियास डहांगा, केम्बा डहांगा, दाउद डहांगा और इलियास डहांगा उर्फ बंका बाकु को फांसी और 100000/- (एक लाख) रूपये जुर्माना की सजा दी है.
Reporter for Industrial Area Adityapur