चाईबासा/ Jayant Pramanik जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत चिरूबेड़ा गांव में सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है. गांव के मुंडा बागुन जामुदा ने गोप समाज के 10 परिवारों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे. इन परिवारों को गांव के लोगों से बात करने, दुकान से सामान खरीदने, स्कूल में खाना बनाने, पूजा-पाठ करने, जंगल से लकड़ी लाने, खेतों और नदी का उपयोग करने तक से रोक दिया गया था. यहां तक कि शौच, पशु चराने और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार करने की भी मनाही कर दी गई थी.

प्रतिबंध तोड़ने पर 5 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया. इस बहिष्कार से करीब 40 लोग प्रभावित हुए हैं. परेशान होकर पीड़ित परिवारों ने जिला उपायुक्त चंदन कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई. डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण मुंडा को असंवैधानिक कार्य के आरोप में बर्खास्त करने का आदेश जारी किया. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है.
बाइट
चंदन कुमार (डीसी- चाईबासा)

