बिहार पंचायत चुनाव को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक कवायद जारी है. इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता को लेकर कई आदेश जारी किए गए हैं. जिला अधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा ने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि किसी हाट बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा का आयोजन करने के लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी देनी होगी ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं यातायात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किया जा सके. डीएम यशपाल मीणा ने आगे कहा कि सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा. सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुज्ञा सक्षम पदाधिकारी से सभा के पहले प्राप्त करना होगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र या माइक का उपयोग सुबह 6 से रात के 10 बजे तक किया जा सकेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के 48 घंटे पूर्व तक ही किया किया जा सकेगा. बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इसी प्रकार नुक्कड़ सभा आयोजित करने से पहले निर्वाचित पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. वहीं जुलूस के लिए भी निर्वाचित पदाधिकारी से आदेश लेना होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है, कि उम्मीदवार अपने जुलूस को उन्हें मार्गो से ले जाएंगे, जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति दी गई हो. जुलूस के दौरान यह भी ध्यान रखना होगा, कि यातायात में कोई बाधा ना हो. साथ ही इसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी को पूर्व में ही देनी होगी. जुलूस निकालने के दौरान यह भी ध्यान में रखना है कि जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं गुजरे. यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर एक ही समय जुलूस आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. जुलूस के आपस में नहीं भिड़ने अथवा यातायात बाधित नहीं हो. इस संतोषजनक व्यवस्था के लिए आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं.
Exploring world