औरंगाबाद/ Dinanath Mouar व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या 81/21 सत्रवाद संख्या 191/22 में सुनवाई करते हुए एक प्रतिवेदन लम्बित रहने पर पोथु थाना प्रभारी को न्यायिक आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए पांच हजार रुपए वेतन कटौती का आदेश दिया है.
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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में जप्त बाईक और मोबाइल के विमुक्ति हेतु अगस्त 2022 से प्रतिवेदन न्यायालय में लम्बित है. मांग पत्र 31-08-22 को भेजा गया था. कारण पृच्छा 30/01/23 को भेजी गई थी. परन्तु आज तक न्यायालय में प्रतिवेदन अप्राप्त है. वेतन कटौती के आदेश की कोपी आरक्षी अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजी जा रही है.
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