औरंगाबाद (Dinanath Mauar) : झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने आरोपी संतोष यादव को दस साल की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव बरडीह मदनपुर का रहने वाला है. उसे भादवि की धारा 366ए में पांच साल की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह तक की सजा की अवधि और बढ़ जायेगी. 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि एक साल के लिये बढ़ जायगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.
पांच अक्तूबर 2020 की है घटना
घटना 5 अक्तूबर 2020 की है. घटना के दिन आरोपी संतोष यादव ने झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था. घटना के पांच दिनों के बाद 10 अक्तूबर को मामला एसपी तक पहुंचा था. 27 अक्तूबर को आरोपी ने नाबालिग लड़की को मदनपुर लाकर छोड़ दिया था. आरोपी को 9 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था.
Reporter for Industrial Area Adityapur