औरंगाबाद (Dinanath Mouar) व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे 7 सुनील कुमार सिंह ने सेशन ट्रायल के दौरान गुरुवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए गोरे पासवान, बिगन पासवान, बुधन पासवान, चनहट टोले, ईश्वर बिगहा सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सभी पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
अलग-अलग बिंदुओं पर सुनायी गयी है सजा
आजीवन कारावास के अलावा आरोपियों को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और दो साल के लिये बढ़ जायेगी. इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर छह माह की सजा और बढ़ जायेगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
15 साल पहले की है घटना
अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सुरेंद्र यादव पाठक बिगहा पोथु की ओर से 22 फरवरी 2008 को हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. कहा गया था कि अज्ञात हमलावरों ने पिता केदार यादव और भतीजा धनंजय यादव को गोली मारकर सोनवर्षा घाट पर हत्या कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में अभियुक्तों का नाम सामने आया था. गवाहों ने बताया था कि सभी आरोपी घटना का अंजाम देकर भाग रहे थे. पिता और भतीजा गाय बैल की खरीद- बिक्री करते थे.