औरंगाबाद/ Dinanath Mouar अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा ओबरा थाना काण्ड संख्या 173 /2019 के मृतक मोo अकबर के पिता मोo कलाममुद्दीन जो ग्राम माउना, थाना- नाशरीगंज, जिला- रोहतास के रहने वाले है उन्हें 8 लाख का तथा दाऊद नगर थाना कांड संख्या 79/2010 के मृतक चंदेश्वर राम के पुत्र गजेन्द्र पासवान को जो ग्राम नवादा थाना दाऊद नगर जिला औरंगाबाद के रहने वाला है जिसे 5.05 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.02.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 03/21 तथा 29/2016 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था. जिसमें उक्त दोनों घटना के संबंध में जानकारी मिली कि ओबरा थाना काण्ड संख्या 173 /2019 में दिनांक 29-06-2019 को 2 बजे मृतक मोo अकबर को अरंडा ग्राम के पास पटना औरंगाबाद को ट्रक संख्या CG04 MQ 8866 के द्वारा दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी.
वहीं दाउदनगर थाना कांड संख्या 79/2010 में चंद्रेश्वर राम की मृत्यु दिनांक 20-06-2010 को ग्राम नवादा दाऊद नगर में अपने घर पर टहलने के क्रम में पिकअप संख्या BR 06GA 3170 द्वारा धक्का लगने से मृत्यु हो गयी थी. जिनके परिजनों को चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है.
सचिव ने यह भी बताया कि आगामी 13-05-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से आप सम्पर्क कर सकते हैं.
Reporter for Industrial Area Adityapur