औरंगाबाद/ Dinanath Mouar गुरुवार को एडीजे सह स्पेशल जज उत्पाद वन धनंजय कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 341/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मंटू राम देव गोदाम देव को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम की धारा 37 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर एक साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया है.
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विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त को देव गोदाम में 10 दिसंबर 22 को दुबारा शराब सेवन में पकड़ा गया था और प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी करते हुए औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने सजा सुनाई है.
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