औरंगबाद (Dinanath Mouar) व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नवीनगर थाना कांड संख्या -272/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र विचाराधीन कैदी गजेन्द्र सिंह सिमरीभेद को आजीवन कारावास की सजा है.
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को 19/12/22 को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया गया था. आज सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास, तथा पचास हजार रुपए का जुर्माना मुकर्रर किया गया है. वहीं जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका बेबी कुंवर सिमरीभेद ने 01/10/2019 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त के लड़की की कुछ दिन पूर्व नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी. अभियुक्त इस मृत्यु में मेरे पुत्र पिंटू कुमार सिंह पर शक करता था. उसी का बदला लेने के लिए पिंटू की हत्या की है. आगे सूचिका ने बताया कि पिन्टू घास का गट्ठर खेत से ला रहा था, कि अचानक हल्ला हुआ कि पिंटू की हत्या हो गयी है. उसका खून से लथपथ शव गांव के पूरब पगडंडी पर पड़ा हुआ मिला था. मेरे छोटे लड़के ने अभियुक्त को खेत की तरफ जाते देखा था.