औरंगाबाद (Dinanath Mauar) सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने नवीनगर थाना के कांड संख्या 272/19 के मामले पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त गजेन्द्र सिंह ग्राम सिमरीभेद नबीनगर को भादंसं धारा 302 में दोषी करार दिया है.
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 03/ 01/ 23 निर्धारित की गई है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बेनी कुंवर ग्राम सिमरीभेद नबीनगर द्वारा 01/ 10/ 19 को एक मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें कहा गया था कि मेरा बेटा पिन्टु कुमार सिंह घास के गट्ठर खेत से ला रहा था तभी कुछ लोगों ने हल्ला किया कि पिंटु की हत्या हो गयी है. उसका खून से लथपथ लाश गांव के पूरब पगडंडी पर पड़ा है. मेरे छोटे लड़के ने बताया कि अभियुक्त को खेत में जाते देखा था. उसकी लड़की की कुछ माह पूर्व नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी. अभियुक्त को शक था कि पिंन्टु के कारण उसकी लड़की मरी है उसी का बदला लेने के लिए मेरे लड़के को मारा है. इस बात का जिक्र मृतक की माता ने प्राथमिकी में किया है. तीन जनवरी को अभियुक्त को सज़ा सुनाई जाएगी.