औरंगाबाद/ Dinanath Mouar मंगलवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के विशेष न्यायालय एनडीपीएस सह एडीजे प्रथम पंकज मिश्रा ने हसपुरा थाना कांड संख्या 07/2003 में निर्णय पर दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है.
स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि प्राथमिकी 23/01/2003 को दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त राजीव रंजन, राजेश कुमार, गुड्डू कुमार हसपुरा को बाईक से जाते वक्त उस समय पकड़ा गया था जब चेकिंग के दौरान बाईक से 2.5 किलो गंजा बरामद किया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बीस साल में सुनवाई पूरी होने पर दो अभियुक्त राजीव रंजन और राजेश कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी में दोषी करार देते हुए छः माह की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है.
दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि एक और अभियुक्त गुडु कुमार का विचारण के दौरान 29/09/05 को मृत्यु हो गई थी.
Reporter for Industrial Area Adityapur