औरंगबाद (Dinanath Mouar) व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा दयाल ने बारूण थाना क्षेत्र के कांड संख्या -142/20, जीआर नं 1229/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त बबलु कुमार बारूण को दोषी ठहराया है.
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एपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि दंड के रूप में अभियुक्त को 2100 रू जुर्माना नजारत में जामा करने का आदेश दिया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक बसंत कुमार राय अंचलाधिकारी बारूण ने 29/07/20 को शाम चार बजे बारूण बाजार में लॉकडाउन के उलंघन कर रेणु ज्वेलर्स खुला पाया, दुकान को सीलबंद कर चाबी थाना प्रभारी को देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अधिवक्ता ने बताया कि रेणु ज्वेलर्स 29/07/20 से 25/08/20 तक बंद रहा. सीलबंद मुक्ति का आदेश न्यायलय से आने के पश्चात दुकान को खोल दिया गया था.
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