औरंगाबाद/ Dinanath mour : औरंगाबाद व्यवहार न्यायलय ने हत्या के 27 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई. मामला गोह थाना क्षेत्र के मंजाठी गांव का है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने रामाशीष सिंह, रवि सिंह और शशि सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं न्यायलय ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मामले को लेकर एपीपी संजीव सिंह ने बताया कि आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं आईपीसी की धारा 323 में एक हजार जुर्माना, 325 में पांच हजार जुर्माना और 201 में पांच हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी
मामले को लेकर अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वादी रामविलास यादव 13 जुलाई 2006 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि सुनील साव के साथ अपने गांव लौटने के क्रम में सुनील साव का मंजाठी गांव के उदय सिंह के किराना दुकान में किसी बात को लेकर रामाशीष सिंह, रवि सिंह और शशि सिंह के साथ मारपीट शुरू हो गई. तब वह भाग कर गांव में छुप गया. सुबह मालुम हुआ कि गांव के अहार पर सुनील साव की लाश पड़ी है, तो इसकी सूचना थाना को दी.