औरंगाबाद/ dinanath maur : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने हत्या के दो आरोपी कपिल पासवान और सुनील पासवान को दोषी ठहराया है. इस संबंध में रुदल पासवान ने जम्होर थाना में अपने बेटे सूरज पासवान की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रुदल ने पुलिस को बताया था कि 11 जून 2020 को उसका बेटा सूरज पासवान क्रिकेट मैच देखने गया था. इस दौरान उसकी हत्या कर फेंक दिया गया. सुबह उसका शव खेत मेंपाया गया था. मामले को लेकर स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार और अधिवक्ता रामनरेश प्रसाद ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
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उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में कपिल पासवान और सुनील पासवान का नाम सामने आया था जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302/201/34,120 बी के तहत मामला चल रहा था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों कोदोषी करार दिया गया है.
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