औरंगाबाद/ Dinanath Mouar : औरंगाबाद कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण दुष्कर्म करने के दोषी बिरमल गिरि को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है. जानकारी देते हुए स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त बिरमल कुमार गिरि को 10 मई को आईपीसी की धारा धारा -376 और 4 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया था.
सोमवार को बीस साल की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. इस मामले में नाबालिग पीड़िता सहित 6 लोगों की गवाही हुए थी. वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 08 मई 2018 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि की सुबह बाजार करने गई पीड़िता का गलत नीयत से अपहरण कर लिया गया है. शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.