औरंगाबाद/Dinanath Mouar : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पिता परीक्षा यादव और उसके पुत्र पंकज कुमार यादव को दस साल की सजा सुनाई है वहीं न्यायलय ने पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा. न्यायलय ने दोनो को धारा 304 बी और 201 में दोषी पाया था. M
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मृतिका आरती कुमारी के पिता कैलाश यादव के बयान पर यह मामला दर्ज किया था. कैलाश यादव ने प्राथमिकी में बताया था कि आरती कुमारी की शादी परीक्षा यादव के पुत्र पंकज कुमार यादव के साथ हुई थी. शादी के कुछ माह बाद से दहेज के रूप में सोने के चैन और पल्सर बाइक की मांग मेरी बेटी से की जाने लगा और न देने पर जान मारने की धमकी भी दी जाती थी. आरती ने हमारे परिवार के परिस्थितियों के कारण असमर्थता जताई और उत्पीड़न बर्दाश्त करती रही.
27 मार्च 2020 को पंकज समेत ससुराल के अन्य लोगों ने केरोसिन छिड़ककर आरती को आग लगा दिया था जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी. इलाज के क्रम में 12 अप्रैल 2020 को उसकी मौत हो गई थी. मायके पक्ष को बिना खबर किये दाह संस्कार कर दिया गया था.