औरंगाबाद/ Dinanath Mouar : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय सूरज कुमार की हत्या के मामले में दोषी कपिल पासवान और सुनील पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा न्यायलय ने 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. इसके पूर्व न्यायलय ने दोनो को आईपीसी की धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया था.
स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में दोषी कपिल पासवान और सुनील पासवान को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है वही आईपीसी की धारा 201 में तीन साल की सजा और बीस हजार जुर्माना लगाया है.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मृतक के पिता रुदल पासवान ने इस मामले में 12 जून 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रुदल ने बताया था कि उनका बारह साल का बेटा सुरज कुमार क्रिर्केट देखने गया था. सुबह में उसकी लाश पास के खेत में मिली, उसके गर्दन पर काले निशान थे उसका पोस्टमार्टम कराया गया था. संदेह के आधार पर गांव के कुछ लड़के को नामजद किया था. थानाध्यक्ष जम्होर शमीम अहमद ने अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से गैर नामजद कपिल पासवान का वोटर कार्ड जप्त कर नये सिरे से जांच कर कपिल पासवान और सुनील पासवान को गिरफ्तार किया गया था.