औरंगाबाद / Dinanath Mouar, व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने खुदवा थाना कांड संख्या -37/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त विनोद राम कलेन को भादवि धारा 302 में दोषी करार दिया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजेश्वर राम कलेन खुदवा ने 21 जुलाई 19 को प्राथमिकी में बताया था कि दोपहर 2.45 बजे शौच कर आ रहे थे तो देखा कि विनोद राम हाथ में चाकू लिए भाग रहा है और मेरा भाई ठाकुर जी ज़मीन पर मृत पड़ा है. उसके बगल में शीला देवी खड़ी थी, जो मुझे देखते ही भागने लगी, मैंने अपने भतीजा को पकड़ने का कोशिश की तो वह मुझ पर भी हमले की कोशिश किया,तब मैं जान बचाकर भागा और थाना आकर घटना की जानकारी दी, अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त शीला देवी 01 नवम्बर 21 तक जेल में बंद रही, जिसे आज दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया है.