दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि इसके लिए शीर्ष अदालत ने आशाराम बापू के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं. आदेश के अनुसार आसाराम सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे.
विज्ञापन
विज्ञापन