चक्रधरपुर/ Ashish Kumar verma, आनन्दपुर थाना के रून्धीकोचा गांव निवासी पति पत्नि को हत्या के आरोप शुक्रवार को न्यायालय ने आजीवन कारवास तथा 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है.
दरसअल वर्ष 2018 में 22 फरवरी को शान्ति मिंज को रमेश तिर्की द्वारा गलत हरकत करते समय शान्ति मिंज द्वारा दरवाजा बंद करने वाले लकड़ी से सिर के पीछे मार दिया जिससे घटना स्थल पर ही रमेश तिर्की की मृत्यु हो गई थी. जब शान्ति मिंज के पति बानु मिंज अपने घर लौटे तो देखा कि रमेश तिर्की का शव जमीन पर पड़ा हुआ है. इस क्रम में शान्ति मिंज और बानु मिंज दोनो ने मिलकर शव को छिपाने के नियत से कुआनुमा खदान में फेंक कर 24 फरवरी 2018 को काम करने सूरत (गुजरात) भाग गये.
आनंदपुर थाना ने कांड दर्ज लिया गया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त पति बानु मिंज एवं पत्नी शान्ति मिंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर इस काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं०- 09 / 2020 दिनांक- 29.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302/201/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत सभी अभियुक्त 1. बानु मिंज एवं 2. शान्ति मिंज को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.