आदित्यपुर: नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य की समयसीमा समाप्त हुए तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी व्यवस्था चालू नहीं हो सकी है. इस मामले में जन कल्याण मोर्चा आदित्यपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश द्वारा दायर जनहित याचिका WP (PIL) No 3629/2023 पर 16 अक्टूबर 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई.

सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश रंजन की खंडपीठ ने की. मोर्चा की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे उपस्थित रहे.न्यायालय ने बताया कि पिछली सुनवाई में सभी विभागों को सरायकेला DLSA की जांच रिपोर्ट के आधार पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन 16 अक्टूबर की सुनवाई में केवल आदित्यपुर नगर निगम और GAIL ने ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया.
अन्य विभागों द्वारा जवाब दाखिल न करने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और अगली सुनवाई की तिथि 13 नवंबर 2025 निर्धारित की. कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों ने अब तक शपथ पत्र नहीं दिया है, वे या तो दस्तावेज़ पेश करें या स्वयं उपस्थित हों.DLSA सचिव सरायकेला की रिपोर्ट में बताया गया कि आदित्यपुर में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत सही तरीके से नहीं की गई. इसके बाद अब जुडको और GAIL द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जा रही है.
ओम प्रकाश ने कहा कि यह मामला सीधे जनता की सुविधा और स्वास्थ्य से जुड़ा है. न्यायालय के हस्तक्षेप से उम्मीद है कि अब काम में तेजी आएगी और आदित्यपुरवासियों को राहत मिलेगी.

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