आदित्यपुर: भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्देशों के अनुपालन को लेकर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने आदित्यपुर क्षेत्र स्थित कई मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान दुकानों में विक्रय किए जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच की गई और दुकानदारों को एफएसएसएआई द्वारा जारी नवीन दिशा- निर्देशों की जानकारी दी गई.

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि एफएसएसएआई ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के ब्रांड, ट्रेडमार्क या लेबल में “ORS” शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. यह शब्द केवल चिकित्सकीय उत्पादों (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) के लिए मान्य है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित नमक और चीनी के अनुपात में तैयार किया जाता है.
एफएसएसएआई के अनुसार, देश के कई हिस्सों में कुछ कंपनियां अपने मीठे पेय पदार्थों को गलत तरीके से “ORS” के रूप में बेच रही थीं, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी. इस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया गया है कि ऐसे उत्पादों से ‘ORS’ शब्द को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा उन्हें “Misbranded” या “Misleading Product” की श्रेणी में रखा जाएगा. इस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
निरीक्षण के दौरान आदित्यपुर की एक मेडिकल दुकान में “ORS-L” नामक पेय पदार्थ विक्रय हेतु रखा पाया गया, जिसे तुरंत हटवा दिया गया. अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले उत्पादों का विक्रय न करें.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद को खरीदने से पहले उसका एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और लेबल विवरण अवश्य जांचें. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सतर्क रहेंगे, तो बाजार में भ्रामक उत्पादों की बिक्री अपने आप रुक जाएगी.

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