आदित्यपुर/ Parmeshwar Gorai थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑटो क्लस्टर टोल ब्रिज रोड पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान ऑटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजातों की जांच की गई.

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जांच के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने ऑटो चालकों को निबंधन पुस्त और चालक अनुज्ञप्ति हमेशा साथ रखने की हिदायत दी. साथ ही कहा कि परमिट प्राप्त करने के बाद ही वाहन का परिचालन करें. चालकों को सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन करने और तिपहिया सवारी वाहनों के लिए निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन चलाने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि बैठान क्षमता से अधिक सवारी बैठाना मोटरयान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और यह सड़क सुरक्षा का उल्लंघन भी है.

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