आदित्यपुर: 1 जलाई से देश भर में नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने जा रहा है. इसको लेकर आदित्यपुर अधिवक्ता संघ की ओर रविवार को एक कार्यशाला सह परिचर्चा का आयोजन किया गया. कार्यशाला की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने की. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपलब्ध ओमप्रकाश शामिल हुए.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिवक्ता नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि नया कानून अधिवताओं के लिए चुनौती हैं, जिसे बारिकी से समझना होगा. उन्होंने कहा कि नये किताब में कई धाराए बदल गयी है, जिसे याद करना होगा. वहीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल जलाडो के अध्यक्ष सह आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के संरक्षक ओमप्रकाश ने आदित्यपुर अधिवक्ता संघ एवं चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन के जरूरतमंद अधिवक्ताओं के बीच लिए नि: शुल्क नये किताबों का वितरण किया गया, ताकि अधिवक्तागण नए कानून से’ वाकिफ होकर न्यायालय से अपने क्लाइंट को उसका अधिकार दिला सकें. उन्होंने कहा कि नये कानून से भारतीयता का बोध होता है जो दिल को सकून देता है. नए नियमावली में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कई कानून को सख्त किया गया है.
वहीं परिचर्चा में बतौर मुख्य वक्ता शामिल अधिवक्ता सह मीडियेटर डालसा जमशेदपुर की रजनी मिश्रा ने कहा कि नए कानून में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर कई धाराओं को सख्त किये गये हैं. एवं महिला सशक्तिकरण को मकबूती दी गयी है. परिचर्चा में शामिल अधिवक्ता सुनील कुमार सवाई ने बताया कि नए कानून में जटिलताएं हैं मगर उसके लिए अधिवक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है. इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पुलिस को होगी. क्योंकि एफआईआर पुलिस करती है हम उसकी विवेचना करते हैं. परिचर्चा में धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता डीएन ओझा ने किया. इसमें मुख्य रूप से उपरोक्क्त अधिवक्ताओं के अलावे एलबी अकुर, विनोद ठाकुर, संजीव झा, दिलीप साव, सिकन्दर सिंह, मनोज कुमार, संजय द्विवेदी, मनीष कुमार, अजय कुमार सिंह, संजय कुमार आदि अधिवक्ताओं ने भाग लिया.