सरायकेला: झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत धारा 7 एवं धारा 8 के तहत दाखिल खारिज हेतु 30 दिनो तक आवेदन का निष्पादन नही करने पर संबंधित अंचल अधिकारी सीओ पर जुर्माना लगाया जाएगा.
इस संबंध में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव सुमन कैथरिन किस्पोट्टा ने सभी जिलो के डीसी को पत्र लिख आवश्यक कारवाई करने का निर्देश दिया है. पत्र में बताया गया है कि झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दाखिल खारिज के आवेदन का निष्पादन 30 दिनो यानि एक माह के अंदर करना है. दाखिल खारिज के आवेदन के आधार पर जारी होने वाले नोटिस के बाद अगर किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज की जाती है, तो वैसी स्थिति में सीओ अधिकतम 90 दिन तक आवेदन को लंबित रख सकते हैं. इस अवधि में जमीन का म्यूटेशन किया जाएगा अथवा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा. ससमय दाखिल खारिज का आवेदन निष्पादन नही करने पर झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 7 व धारा 8 के तहत सीओ पर कारवाई करते हुए जुर्माना वसूली जाएगी.