KANDRA बुधवार को सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांड्रा में दबिश दी. इस दौरान कांड्रा स्थित अलग- अलग दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया और दुकानदारों द्वारा बेचे जाने वाले सामान की जांच की गई.
खाद्य पदाधिकारी मोइन अख्तर ने बताया कि दूध, दही, ब्रेड, शीतल पेय पदार्थ, नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की जांच की गई है, साथ ही दुकानदारों को नोटिस और जुर्माना भी लगाया गया है. निरीक्षण के दौरान स्टेशन रोड स्थित मैसर्स विश्वकर्मा स्टोर से काफी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान- मसाला बेचते पाया गया. उस पर तत्काल 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, एवं दोबारा नहीं बेचने की चेतावनी दी गई. मेन रोड स्थित दुकान संचालक जितेन गोराई, कृष्णपाल एवं विनोद कुमार से प्रतिबंधित गुटखा बेचने पर कोटपा एक्ट के तहत प्रत्येक से दो- दो सौ रुपए जुर्माना वसूला गया. वही उत्तम वैरायटी स्टोर से तीन बोतल एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स मिलने पर उसे वही नष्ट कर दिया गया. इस क्रम में दुकान संचालकों को वैसे खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं करने की सलाह दी गई, जिस पर FSSAI लाइसेंस नंबर निर्माण की तिथि, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट इत्यादि अंकित ना हो. विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरे कांड्रा बाजार परिसर में दिनभर हड़कंप मचा रहा निरीक्षण टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के अलावा प्रभारी खाद्य निरीक्षक संतोष कुमार साहू भी उपस्थित थे.