JAMSHEDPUR जमशेदपुर प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निशिकांत
कुमार की अदालत ने घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को चेक बाउंस मामले में दो साल कारावास समेत चेक की राशि 5 लाख रुपए को 7 लाख जुर्माना के रूप में देने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को सूर्य सिंह बेसरा कोर्ट में हाजिर हुए.
जहां उन्हें अपील बांड
के बाद जमानत दे दी गई.
क्या है मामला
घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह
बेसरा ने बिल्डर एमवी राव
से दोस्ताना कर्ज लिया था,
जिसके एवज में उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक दिया था. चेक बैंक में भुगतान के लिए डालने पर
बाउंस हो गया. चेक बाउंस होने का आरोप लगा 2015 में शिकायतवाद कोर्ट में एमवी राव ने दायर की थी. मामला 7 साल से अदालत में विचाराधीन
था, जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए बेसरा को दोषी पाया व सजा सुनाई.
अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा- कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा व साथ में पांच लाख रुपए के बदले 7 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है. वहीं इस मामले पर सूर्य सिंह बेसरा ने कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया.