झारखंड राज्य को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा से 36 करोड़ 16 लाख 4 हजार 500 रुपए गबन मामले के आरोपी 37 वर्षीय कारोबारी संजय कुमार डालमिया को शुक्रवार को हाईकोर्ट से चार मामलों में से दो में नियमित और दो मामलों में सशर्त जमानत दे दी गई है.
जानकारी देते हुए संजय कुमार डालमिया के वकील राजकुमार साहू ने बताया, कि हाईकोर्ट ने दो मामलों में उन्हें नियमित जमानत दी है, जबकि 2 मामलों में से सशर्त जमानत दी गई है. इसके तहत उन्हें तीसरे मामले में 85.37 लाख जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 40 लाख आज जमा करा दिया गया है.
वहीं 45.37 लाख तीन किश्तों में जमा कराने का निर्देश दिया गया है. वहीं चौथे मामले में प्रॉपर्टी के आधार पर जमानत मिली है. फिलहाल कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. संभवत: सोमवार तक वे बाहर आ जाएंगे. फिलहाल अभी वे जेल में ही रहेंगे.
विदित रहे कि सीआइडी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला अंतर्गत हीरापुर थाना क्षेत्र के रंगपुरा के नर्सिंगबांध, मलिकपाड़ा नियर बालाजी धाम से गिरफ्तार किया था. सरायकेला थाना कांड संख्या- 118/2019 प्राथमिकी अभियुक्त संजय कुमार डालमिया को तत्कालीन सीआइडी डीएसपी अनिमेष गुप्ता के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया था. संजय के कई साल से फरार चल रहे थे. बताते चलें कि संजय कुमार डालमिया सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं.
उनसे पहले गिरफ्तार होने वालों में बैंक मैनेजर सुनील कुमार सत्पथी, कर्मचारी मंशा राम महतो और मदन लाल प्रजापति शामिल हैं.
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