आदित्यपुर: नए साल में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित हो रहे वैसे कारोबारियों, जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है, एवं वैसे कारोबारी जिन्होंने लाइसेंस किसी अन्य कारोबार के लिए लिया है, और वर्तमान में दूसरा कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वैसे कारोबारी जिन्होंने अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, उनके खिलाफ भी नगर पालिका अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई करने की योजना है. अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद के निर्देश पर जनवरी के पहले सप्ताह में ट्रेड लाइसेंस के लिए कई जगहों पर कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है. सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान ने वैसे सभी प्रतिष्ठान संचालक जो अपने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवा रहे हैं, उन्हें तत्काल नवीनीकरण कराने, अथवा सरेंडर करवाने की अपील की है. अन्यथा ऐसे प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा अपर नगर आयुक्त से करने की बात कही गई है. ट्रेड लाइसेंस का औचक निरीक्षण के लिए स्पैरो टेक एजेंसी के सर्किल मैनेजर दीप नारायण दास एवं निगम टैक्स कलेक्टर शशि शेखर को सौंपी गई है. विदित रहे, कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा ट्रेड लाइसेंस के लिए 100 वर्ग फीट के दुकानों को एक सौ रुपए, 101 से 500 वर्ग फीट के लिए 500 रुपए, और 501 से 1000 वर्ग फीट के दुकानों के लिए 15 सौ रुपए, एवं 1000 वर्ग फीट वाले दुकानों को सालाना शुल्क 2500 रुपए निर्धारित किए गए हैं. बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में 5754 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस अब तक बनाया गया है. भौतिक सत्यापन में कई ऐसे प्रतिष्ठान की जानकारी मिली है, जिनके द्वारा जिस व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस लिया गया है, उससे इतर अलग व्यवसाय चलाया जा रहा है, जो कि अमान्य है. नगर निगम द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों से व्यवसाय चेंज होने पर इसकी सूचना नगर निगम को देकर आवश्यक सुधार कर लेने का निर्देश दिया गया है. बताया गया कि नए साल में ट्रेड लाइसेंस को लेकर पूरे क्षेत्र में जोरदार अभियान चलाया जाएगा एवं ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर पालिका अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है.


