सरायकेला: जिला व्यवहार न्ययालय के एडीजे टू अमित शेखर की अदालत ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जयदेव कुम्हार उर्फ जयदेव कुमार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने धारा 376 थ्री के तहत 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं दिए जाने की स्थिति में 3 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. धारा 366 (ए) के तहत 8 साल सश्रम कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 2 साल अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने पोक्सो की धारा 4 के तहत मामले का दोषी पाते हुए आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में ढाई साल अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. इस संबंध में नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा नीमडीह थाने में पोक्सो कांड संख्या 28/ 2019 और थाना कांड संख्या 11/ 2019 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता के पिता अपनी पत्नी के साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर काम करने गए थे. इस दौरान उनके घर में पीडिता के साथ छोटा बेटा व बेटी थी. 13 फरवरी 2019 की रात 9 बजे आरोपी जयदेव कुम्हार घर से पीडिता को जबरन खींचकर सुखराम कुम्हार के घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और फरार हो गया. 14 फरवरी की सुबह पीड़िता नाबालिग द्वारा फोन पर अपने पिता को सूचना दिए जाने के बाद पिता अपनी पत्नी के साथ गांव आकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
सरायकेला कोर्ट से छत्रपति महतो की रिपोर्ट