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जामताड़ा: नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के मामले में सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित मंथन मुर्मू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व 5(1) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 3 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 के तहत भी 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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