चांडिल/ Afroz Mallik अंचल के आसनबनी पंचायत के ग्राम शहरबेड़ा के रविन्द्र नाथ तंतुबाई को ग्राम प्रधान के पद से निरस्त कर विधिसम्मत ग्राम प्रधान नियुक्त करने संबंधित आदेश के बाद भी तत्कालीन चांडिल के अंचल अधिकारी प्रणब अम्बष्ट द्वारा आदेश को दबाकर गैर अनुसूचित व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया. इसको लेकर रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने शहरबेड़ा ग्राम के टोला पाथरडीह में एक प्रेस कांफ्रेंस कर जिला प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए तत्काल आसनबनी पंचायत के शहरबेड़ा गांव के अवैध ग्राम प्रधान रविन्द्र नाथ तंतुबाई को निरस्त करने तथा विधिसम्मत अनुसूचित जनजाति के नया ग्राम प्रधान को मनोनीत/समर्थित करने की मांग की.


उन्होंने बताया कि इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से आदेश निर्गत होने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए हमलोगों द्वारा वर्तमान अंचल अधिकारी को अल्टीमेटम दिया जाएगा और यदि 15 दिनों के अंदर शहरबेड़ा ग्राम में नया ग्राम प्रधान विधिवत तरीके से अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ग्राम प्रधान मनोनीत समर्थित करने हेतु आदेश जारी नहीं किया जाता है तथा कानून का अनुपालन करते हुए ग्राम सभा पुनर्गठन नहीं किया जाता है तो सरकारी उच्च अधिकारियों पर आदेश का अनुपालन न करने एवं आदिवासी को उत्पीड़न करने हेतु Atrocities Act 1989 एवं IPC section 124(a) के तहत् देशद्रोही मुकदमा चलाने के लिए ग्राम सभा सदस्य बाध्य होगा एवं ग्राम सभा सदस्य अपने स्तर पर कानूनी कारवाई करने के लिए बाध्य होगा.
