चाईबासा/ Jayant Pramanik पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र पाताहातु गांव में दुष्कर्म के अभियुक्त गंगाराम सामड़, पिता – बागुन सामड़ को चाईबासा कोर्ट ने 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है.


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मामले के मुताबिक अभियुक्त गंगाराम सामड़ शादी का झांसा देकर एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जिसको लेकर पीड़िता की शिकायत पर सोनुआ पुलिस ने वर्ष 2012 जुलाई सात तारीख को सोनुआ कांड संख्या 26/2022 को धारा 376 (iii) भादवि एवं 4/6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने मामले को लेकर पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. कोर्ट ने 06 पॉक्सो एक्ट में बीस वर्ष की कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी.

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